ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे से रोक हटी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की दायर चुनौती को किया खारिज
प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार,3 अगस्त को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की जिला कोर्ट के 21 जुलाई की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान के सर्वे करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद परिसर में सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। मुख्य न्यायधीश प्रीतिंकर दिवाकर की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया है। इसके पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर कहा की सर्वे से परिसर को कोई नुकसान नहीं होगा। ब्रशिंग,मैपिंग और अन्य विधियों से सर्वे कार्य होगा। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायधीश ने कहा की एएसआई के हलफनामे पर अविश्वास का कोई आधार नहीं है।













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