शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत पर सुनवाई 21 मार्च को
इनाम घोषित ही लगातार चल रही है फरार
प्रयागराज। उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत पर एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई 21 मार्च को होगी। इसके पहले 17 मार्च को सुनवाई हुई थी। धूमनगंज इलाके में हुए उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन पर साजिश रचने का आरोप है। पुलिस द्वारा पच्चीस हजार का इनाम घोषित होते ही वह भूमिगत हो गई। अपनी याचिका में शाइस्ता परवीन ने हत्याकांड में गलत ढंग से अपना नाम के घसीटने की बात कही है। शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत की याचिका को अतीक अहमद के आरोपी होने के कारण एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके साथ ही एमपी एमएलए कोर्ट में पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ की याचिका पर सुनवाई 22 मार्च को होगी। याचिका में वादी ने कोर्ट से सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पूछताछ करने की मांग की है।














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