शाइस्ता परवीन को पनाह देने वालो को पुलिस ने दी चेतावनी
धूमनगंज पुलिस ने की 82 की कार्यवाई
प्रयागराज।उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के चकिया मोहल्ले के ध्वस्त हुए मकान पर धूमनगंज पुलिस ने सोमवार को विशेष न्यायधीश एससी/एसटी कोर्ट द्वारा जारी 82 के तहत ढोल नगाड़ों से मुनादी कर नोटिस चस्पा कर दिया है। इस दौरान पुलिस ने कहा की शाइस्ता परवीन को कोई संरक्षण न दे। संरक्षण या पनाह देने वालो पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तय समय सीमा के भीतर अगर शाइस्ता परवीन गिरफ्तार या फिर कोर्ट में सरेंडर नहीं होती हैं। तो इस जमीन को पुलिस 83 के तहत मुनादी कराकर कुर्की की कार्यवाही करेगी।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उमेश पाल हत्याकांड में फरार शाइस्ता परवीन पर 50 हजार का इनाम है। अगर अब शाइस्ता परवीन गिरफ्तार या फिर कोर्ट में सरेंडर नहीं करतीं हैं तो उनके खिलाफ 83 की कार्रवाई करते हुए इस जमीन को कुर्क किया जाएगा। गौरतलब है कि उमेश पाल हत्याकांड के पहले माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अपने बेटों के साथ इसी जमीन पर बने मकान में रहा करती थी। उमेश पाल की घटना के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इस मकान को अवैध निर्माण बताते हुए बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया था।













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