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सरकार ने बंदियों के पारिश्रमिक की दरों में की बढ़ोतरी





सरकार ने बंदियों के पारिश्रमिक की दरों में की बढ़ोतरी


सिद्धदोष और विचाराधीन बंदियों पर होगा लागू

प्रयागराज। उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सिद्ध दोष एवं विचाराधीन कैदियों के पारिश्रमिक की दरों में पुनर्विचार करने की  याचिका आईपीएल 2357/97 पर विचार करने के बाद सरकार को पारिश्रमिक दरों में पुनर्विचार करने को कहा था। इसी संदर्भ में 'वेजेस फिक्सेशन बॉडी' की बैठक के बाद पारिश्रमिक दरों में बढ़ोतरी की गई है। उत्तर प्रदेश की विभिन्न कारागारों में बंद कुशल,अर्ध कुशल और अकुशल बंदियों के लिए पारिश्रमिक दरों को क्रमशः 81 रुपए ,60 रुपए एवं 50 रुपए कर दिया गया है। वही सिद्ध दोष बंदियों के पारिश्रमिक में 15 फ़ीसदी प्रतिकार की कटौती पूर्व की भांति जारी रहेगी। इसके पहले 7 अप्रैल 2011 में प्रदेश की कारागार में सिद्ध दोष एवं विचाराधीन कुशल, अर्ध कुशल और अकुशल बंदियों का पारिश्रमिक क्रमशः ₹40, ₹30 और ₹25 किया गया था। पारिश्रमिक दरों में बढ़ोतरी के संदर्भ में राजेश कुमार सिंह प्रमुख सचिव ने पुलिस महानिदेशक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाओं को पत्र लिखकर अवगत कराया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

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