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दो हजार के नोटों को अब बैंकों में 7 अक्टूबर तक बदल सकेंगे






दो हजार के नोटों को अब बैंकों में 7 अक्टूबर तक बदल सकेंगे


आरबीआई के डाटा के अनुसार 2000 नोटों के 96% नोट बैंकों में हुए जाम

नई दिल्ली। दो हजार के नोट अब 7 अक्टूबर तक बैंकों में बदले या जमा किए जा सकेंगे। यह घोषणा रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने 30 सितंबर शनिवार को की है। अभी तक यह डेडलाइन 1 अक्टूबर तक थी। रिजर्व बैंक आफ इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार मई 2023 तक 3.56 लाख करोड़ के 2000 के नोट चलन में थे। जिसमे 3.42 लाख करोड़ के नोट बैंकों में वापस आ चुके हैं। इसका मतलब है कि .14  लाख करोड़ के नोट 29 सितंबर तक चलन में थे। अभी तक कुल 2000 के नोटों का 96% वापस आ चुका है। नोटबंदी के दौरान 500 और 1000 के नोटों को चलन से बाहर करने पर करेंसी की जरूरत को पूरा करने के लिए 2000 के नोटों को नवंबर 2016 में चलन में लाया गया था।

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