Header Ads Widget

Responsive Advertisement

नक्सलियों को गोला बारूद सप्लाई मामला,कोर्ट ने 24 दोषियों को सुनाई 10 साल की सजा





नक्सलियों को गोला बारूद सप्लाई मामला,कोर्ट ने 24 दोषियों को सुनाई 10 साल की सजा



दोषियों में उत्तर प्रदेश पुलिस पीएसी और सीआरपीएफ के जवान शामिल

लखनऊ। रामपुर की स्पेशल कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस, पीएसी और सीआरपीएफ के जवानों सहित 24 लोगों को नक्सलियों को गोला बारूद सप्लाई मामले में सरकारी संपत्ति चोरी करने चोरी का माल बरामद होने और षडयंत्र रचने की धाराओं में दोषी माना है, और इन्हें 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर दस हजार का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में रामपुर पुलिस ने 10 अप्रैल 2010 को सीआरपीएफ के दो जवानों के पास से कारतूस की बरामद होने के के पश्चात एफआईआर दर्ज किया था। इन कारतूसों के तार छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 6 अप्रैल 2010 को हुए नक्सली हमले से जुड़े थे। जिसमे 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। इसी मामले में एसटीएफ में भी इनपुट प्राप्त किए थे जिसके अनुसार रामपुर से कारतूसों की सप्लाई माओवादियों और आतंकवादियों को प्रयागराज के एक व्यक्ति के माध्यम से हुई थी। मामले में सीआरपीएफ,पीएसी और यूपी पुलिस के कर्मियों सहित 25 लोगो के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। जिनमें 14 सेवारत हैं और 6 पिछले 13 सालों में रिटायर हो चुके हैं। जबकि एक की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है।

Post a Comment

0 Comments