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निठारी कांड : हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट का आदेश पलटा



मनिंदर पंढेर और सुरेंद्र कोली



निठारी कांड : हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट का आदेश पलटा


मनिंदर और सुरेंद्र कोली दोष मुक्त

प्रयागराज। यूपी के बहुचर्चित नोएडा निठारी कांड में सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट से मिली फांसी की सजा के खिलाफ दायर की गई सुरेंद्र कोहली और मनिंदर पंढेर की याचिका पर सोमवार को फैसला करते हुए दोनों आरोपियों को बरी करने का आदेश सुनाया। सुरेंद्र कोहली को 2005 में रिंपा हलदर मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट के इस फैसले रिंपा हलदार मामले पर कोई असर नहीं होगा। यह फैसला जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस  एसएचए रिजवी की बेंच ने सुनाया है। गौरतलब है की लंबी चली बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सितंबर महीने में सुरक्षित कर लिया था।

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